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उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में सफाई कर्मचारियों की बीते कई दिनों से हड़ताल चल रही थी। बता दें कि इस हड़ताल को लेकर एक बार फिर से हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट का कहना है कि कर्मचारी 10 मिनट में काम पर लौटे नहीं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। 6 दिन से चल रही यह हड़ताल हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद बीते बुधवार को खत्म हो गई है। बता दें कि बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की हल्द्वानी निवासी दिनेश चंदोला की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें कहा गया था कि हड़ताल से पूरा शहर कूड़े से पट गया है और डेंगू भी फैल रहा है ऐसे में सफाई ना होने से लोगों को काफी संक्रामक बीमारियों से खतरा है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सफाई कर्मचारियों को 10 मिनट में काम पर लौटने के कड़े निर्देश दिए।वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में सफाई कर्मचारी यूनियन के अधिवक्ता की ओर से बताया गया है कि हड़ताल को तत्काल समाप्त कर दिया गया है जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को कहा है कि कर्मचारियों की मांग पर विचार कर सकते हैं। बता दें कि कोर्ट ने यह भी कहा कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए पूरे शहर को बंधक नहीं बनाया जा सकता है।
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