उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल स्थित हाई कोर्ट में लोकायुक्त व लोकायुक्त संस्थान के सुचारू रूप से संचालन के लिए कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 24 घंटे के अंतर्गत राज्य सरकार से जवाब मांगा है। राज्य सरकार का कहना था कि मंगलवार तक जवाब मिल जाए और इस मामले की अगली सुनवाई 27 जून को तय की गई है। बता दें कि पिछली तिथि में सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है और संस्थान बनने से 31 मार्च 2023 तक कितना खर्च किया गया है शपथ पत्र में उसका विवरण देने के लिए भी कहा गया था हालांकि अभी तक सरकार ने इस मामले में कोई जवाब पेश नहीं किया जिसके बाद बीते सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हल्द्वानी गौलापार निवासी समाजसेवी रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई तथा सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति में दो से तीन करोड़ रुपए खर्च हो गया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो रही है और ऐसे ही एक छोटे से मामले को उच्च न्यायालय में लाना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब पेश करने के लिए कहा है और सरकार के पास आज मंगलवार का समय है।
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