Uttarakhand-सहकारी समितियों के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब……. पढ़ें पूरी खबर

उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित हाईकोर्ट में आज दिनांक 23 जून 2023 को शुक्रवार के दिन न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ में बहुउद्देशीय सहकारी ऋण समितियों का तय सीमा के भीतर चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को 28 जून तक स्थिति स्पष्ट करने का समय दिया गया है और निर्देश दिए हैं कि सरकार जल्द से जल्द जवाब दें। कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 जून को तय की है। बता दें कि बहुद्देशीय सहकारी समिति खटीमा के अध्यक्ष लेखराज सिंह द्वारा यह याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में बहुद्देशीय सहकारी समितियों का चुनाव जुलाई 2018 में हुआ और इसका कार्यकाल 5 साल निर्धारित है जो कि जुलाई 2023 में समाप्त हो रहा है लेकिन अभी तक सरकार ने चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ तक नहीं की है। बता दें कि उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम 2003 एवं सरकारी समिति नियमावली 2004 में भी प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होने के 3 माह पहले चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने चाहिए लेकिन इस बार चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है जिसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।