उत्तराखंड:- हाईकोर्ट ने फूड वैन लगाने वालों के संबंध में प्रशासन को दिए यह निर्देश

उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित हाई कोर्ट द्वारा फूड वैन के मामले में प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने जिले के भवाली, नैनीताल, हल्द्वानी व कालाढूंगी रोड पर बिना अनुमति संचालित फूड वैन के मामले पर तथा संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। यह सुनवाई न्याय मूर्ति शरद कुमार शर्मा व न्यायमूर्ति रवींद्र मैथाणी की खंडपीठ में हुई जिसमें जिला प्रशासन पालिका को बिना लाइसेंस फूड वैन लगाने वालों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही के निर्देश दिए हैं और कहा है कि सभी अधिकारी फूड वैन के आसपास किए गए अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाए।

बता दें कि नैनीताल क्षेत्र में संचालित फूड वैन के मामले में हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को स्वयं संज्ञान लेकर जिलाधिकारी व नगरपालिका से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था और कोर्ट ने यह भी बताने को कहा था कि जिस वाहन में फूड वैन संचालित किया जा रहा है उसका परिमिट किस लिए था। इसके अलावा कोर्ट द्वारा यह भी संज्ञान लिया गया है कि फूड वैन मलिक वहां के टायर निकल कर उसके आसपास झोपड़ी व पक्की दीवारे भी बनाने लगे हैं। इस दिशा में वन विभाग और लोक निर्माण विभाग ध्यान नहीं दे रहा है तथा प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि फूड वैन संचालकों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को हटाया जाए।