Uttarakhand -: हाईकोर्ट ने दिए हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश, ग्राम प्रधान को भी शामिल करने को कहा

उधमसिंह नगर| कोसी नदी में अवैध खनन मामले में पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सरकार का जवाब तलब किया है|


पूर्व में जारी निर्देश के तहत हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए हैं| 2 सप्ताह के भीतर इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने और टास्क फोर्स में हर ग्राम सभा के प्रधान को भी शामिल करने को कहा गया है|


इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष हुई|
बता दें कि अवैध खनन मामले में पूर्व के आदेश का पालन ना होने पर फिर से जनहित याचिका दायर की गई है| इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी|
रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी के तहत हाईकोर्ट ने कोसी नदी में प्राइवेट लोगों को खनन के पट्टे जारी करने वाली विज्ञप्ति पर जनहित याचिका के विचाराधीन होने तक कोई कार्रवाई नहीं करने के आदेश भी दिए| इस दौरान सचिव खनन और अन्य अधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए|
बता दें कि उधम सिंह नगर निवासी रमेश लाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके कहा था कि उधम सिंह नगर की कोशी नदी में कई वर्षों से अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है| जिसके बाद हाईकोर्ट ने 2019 में अवैध खनन रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के दिशा-निर्देश जारी किए थे| लेकिन इनका गठन नहीं किया गया| याचिकाकर्ता का कहना है कि कोर्ट ने जो आदेश पूर्व में दिए थे उनकी अवहेलना करते हुए फिर से कोसी नदी में अवैध खनन किया जा रहा है| अब इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही होनी चाहिए|