Uttarakhand:- प्रदेश में सशक्त भू कानून पर लगी मुहर……. कैबिनेट ने लिया यह बड़ा निर्णय

उत्तराखंड राज्य में सशक्त भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। विधानसभा सत्र के बीच कैबिनेट की बैठक के दौरान इस कानून पर मुहर लगाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना था कि प्रदेश की जनता द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने भू कानून को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए ऐतिहासिक कदम है जो कि राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। भू कानून के प्रावधानों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार द्वारा 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है और बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर उत्तराखंड के 11 अन्य जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे। पहाड़ों में चकबंदी और बंदोबस्ती का प्रावधान भी किया गया है इसके साथ ही अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे तथा मामलों में सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया होगी।

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