
उत्तराखंड राज्य में बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त एसओपी जारी कर दी गई है। एसओपी लागू होने के बाद अब किसी भी अतिक्रमण को हटाने या ध्वस्तीकरण करने से पहले निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा इसके तहत कोई भी विभाग अतिक्रमण हटाने के लिए रातों-रात बुलडोजर नहीं चल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शहरी विकास विभाग ने एसओपी जारी कर दी है जिसके तहत नोटिस सहित सभी प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी होगी। पूरी कार्यवाही की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 नवंबर 2024 को आदेश जारी किया गया था जिसमें अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी व्यवस्था स्पष्ट की गई थी और यह भी स्पष्ट किया गया था कि सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क ,स्ट्रीट फुटपाथ ,रेलवे लाइन आदि के अतिक्रमण पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। अतिक्रमण हटाने से पहले 15 दिन का नोटिस देना होगा यह नोटिस कोड डाक से भेजने के साथ ही संबंधित संपत्ति पर चर्चा करना जरूरी है और इसकी सूचना जिलाधिकारी कार्यालय को भी देनी होगी इसके लिए जिलाधिकारी स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा।