Uttarakhand -: स्कूल-कॉलेज की बसों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में मिलेगी छूट, जारी हुई अधिसूचना

देहरादून| राज्य के शिक्षण संस्थानों की बसों और अन्य वाहनों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में 15% की छूट मिलेगी तथा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 15 और हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 7.5% की छूट दी जाएगी| इस संबंध में परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए राज्य सरकार से सुझाव मांगे हैं|


बता दें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 147 के तहत समय-समय पर मोटर थर्ड पार्टी बीमा के लिए आधार प्रीमियम दरों को निर्धारित करता है| जिसके तहत अधिसूचना जारी की गई है|


इसमें वाहनों की बीमा प्रीमियम दरें भी जारी की गई है| जिसके तहत शिक्षण संस्थानों की बसों के लिए 15% की छूट का प्रस्ताव किया गया है| विंटेज कार के रूप में पंजीकृत निजी कार्य के लिए 50% की छूट का प्रस्ताव किया गया है| इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 15% और हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 7.5% की छूट का प्रस्ताव है| साथ ही तिपहिया यात्री वाहनों के लिए आधार प्रीमियम में लगभग 6.5% की कमी का प्रस्ताव किया गया है| इस संबंध में 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपनी सुझाव देने हैं| जिसकी तैयारी परिवहन विभाग कर रहा है|
कहा जा रहा है कि जो दरें जारी की गई है उनमें संशोधन की संभावना कम ही है|