Uttarakhand- व्यवसायिक वाहन स्वामियों को राहत….. मोटर कराधान सुधार संशोधन नियमावली में तय की गई यह व्यवस्था

उत्तराखंड राज्य में व्यवसायिक वाहन स्वामियों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। बता दें कि वाहन स्वामी अब वाहन उपयोग ना होने की स्थिति में एक समय में 6 माह और 1 वर्ष तक वाहन सरेंडर कर सकेंगे। यह व्यवस्था उत्तराखंड मोटर कराधान सुधार संशोधन नियमावली में दी गई है और यह नियमावली शासन द्वारा जारी कर दी गई है। बता दें कि उत्तराखंड मोटर कराधान सुधार संशोधन नियमावली को बीते 16 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई है जिसके लिए शासन द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है और इसमें संभागीय परिवहन अधिकारियों को भी कराधान अधिकारी नामित किया गया है। इस नियमावली में व्यवस्था दी गई है कि वाहन स्वामी एक कैलेंडर वर्ष में 3 माह के स्थान पर 6 माह तक के लिए वाहन सरेंडर कर सकते हैं और अपरिहार्य स्थिति में इस समय सीमा को आगामी छह माह तक और बढ़ाया जा सकता है।