उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी से एक ऐसा सामने आया है जहां नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और न्यायालय में दोष सिद्ध होने के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो नंदन सिंह राणा की अदालत ने युवक को 20 वर्ष की सजा और ₹20000 का अर्थदंड सुनाया है। आरोपित ने हल्द्वानी की रहने वाली 16 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक रामनगर के ग्राम नाथूपुरा छोई निवासी सूरज बोरा नाम के युवक ने 16 वर्षीय हल्द्वानी निवासी छात्रा से जान- पहचान बढ़ाई और शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ ले गया। उसे रामनगर में काफी लंबे समय तक किराए के कमरे में रखा और इस दौरान कई बार दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता ने वर्ष 2020 में प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपित को पकड़ लिया। इस दौरान नाबालिक गर्भवती भी हो गई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। सारे गवाहों के परीक्षण के बाद आरोपित पर दोष सिद्ध हो गया जिसके बाद अदालत ने सूरज बोरा को 20 साल की सजा सुनाई है और वही 20,000 रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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