
उत्तराखंड राज्य में 32,000 से अधिक पेंशनर्स को जोरदार झटका लगा है। बता दें कि राज्य स्वास्थ्य योजना छोड़ चुके 32 हजार से अधिक पेंशनर्स को उनके पूर्व में हुई प्रीमियम कटौती का पैसा वापस नहीं मिलेगा। इस मामले में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने पेंशनर्स को राज्य स्वास्थ्य योजना से जुड़े रहने या फिर छोड़ने का विकल्प दिया था और 32,000 पेंशनर्स ने इसे छोड़ने का निर्णय लिया और अब हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर पेंशनर्स पुराना प्रीमियम वापस मारने की मांग कर रहे हैं लेकिन प्राधिकरण ने इसे वापस करने से मना कर दिया है। राज्य स्वास्थ्य योजना के निदेशक वीएस टोलिया के अनुसार राज्य पेंशनर्स परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मामले में स्थिति साफ कर दी गई है और पेंशनर्स से की गई कटौती को वापस करना संभव नहीं है। हालांकि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने यह भी साफ किया है कि योजना छोड़ने के बाद भी जिन 480 पेंशनर्स की पेंशन से गलती से कटौती की गई है उनका प्रीमियम जल्द वापस कर दिया जाएगा लेकिन बाकियों का प्रीमियम उन्हें वापस नहीं मिलेगा। राज्य में राज्य स्वास्थ्य योजना छोड़ चुके प्रदेश के 32 हजार से अधिक पेंशनर्स को यह बहुत बड़ा झटका है।
