उत्तराखंड -: बच्चों के बेरोजगार होने पर मिलती रहेगी पेंशन

देहरादून| समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन के मानकों को अब सरकार सरल करने जा रही है| बच्चों के बालिक होने पर पेंशन न देने के प्रावधान को हटाया जाएगा| समाज कल्याण मंत्री चंदनराम दास के अनुसार बच्चों के बेरोजगार रहने तक पेंशन देने का नियम लागू करने पर विचार किया जा रहा है| इसका कैबिनेट प्रस्ताव बनाने के निर्देश समाज कल्याण सचिव ने दे दिए हैं|बताते चलें कि सरकार ने 29 मार्च 2022 में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव किया| इसके बाद 60 साल की आयु पूरी कर चुके पति के साथ पत्नी को भी वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा| अब से पहले तक एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिलता था| सरकार ने पति पत्नी को पेंशन का लाभ तो दे दिया लेकिन, इसके मानक सरल करना भूल गई| पेंशन की पात्रता की शर्त के अनुसार जिन लोगों के बच्चे 20 साल से अधिक उम्र के होंगे वह लोग पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे| इस शर्त की वजह से बड़ा तकनीकी पेज आ गया है| 60 साल की आयु वाले दंपत्ति विरले ही होंगे, जिनके बच्चे बालिक नहीं है| इस शर्त का विरोध किया जा रहा है| लेकिन अब वृद्धावस्था पेंशन उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसकी आयु 60 साल या उससे अधिक हो उसका कोई पुत्र या पौत्र 20 साल से अधिक आयु का न हो| यदि आवेदन बीपीएल श्रेणी में आता है तो 20 साल से अधिक आयु का पुत्र, पौत्र होने पर भी पेंशन मिलेगी|