उत्तराखंड -: खिलाड़ियों को 4 प्रतिशत आरक्षण के अध्यादेश को मिली मंजूरी

देहरादून| खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% क्षैतिज आरक्षण देने हेतु राज्य सरकार अध्यादेश ला रही है| इसके लिए न्याय विभाग ने अध्यादेश लाने की मंजूरी दे दी है|


कार्मिक विभाग की हरी झंडी मिलने के बाद अब इसको आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा|
बता दें कि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है| जिसके तहत खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में 4% क्षैतिज आरक्षण का कानून बनेगा|
बता दें कि पहले 4% क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश था, लेकिन 2013 में हाईकोर्ट ने इस शासनादेश को रद्द कर दिया|
खेल मंत्री रेखा आर्य के अनुसार, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जा सके इसके लिए न्याय और कार्मिक विभाग से सहमति मिल गई है| न्याय विभाग की सहमति के बाद इसके लिए नियमावली बनाई गई| कैबिनेट के माध्यम से अध्यादेश लाकर या विधानसभा के माध्यम से इसे कानून बनाया जाएगा| जिससे प्रदेश के खेल का और बेहतर माहौल बनेगा व खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा|
इसके अलावा प्रदेश सरकार हरियाणा राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता को 5400 ग्रेड पे पर सीधे नौकरी देने की तैयारी कर रही है| इस हेतु तैयार प्रस्ताव को वित्त और कार्मिक विभाग से मंजूरी मिल गई है| शासनादेश जारी होते ही हरियाणा के बाद उत्तराखंड देश का दूसरा सीधे नौकरी देने वाला राज्य बन जाएगा|