
शिक्षकों से वेतन वृद्धि की वसूली पर रोक लगाने के लिए शासनादेश जारी हो चुका है। शासन द्वारा वेतन वृद्धि की वसूली पर रोक लगा दी गई है। शिक्षकों के मुताबिक सातवें वेतनमान के बाद एसीपी व चयन वेतनमान स्वीकृत होने पर एक वेतन वृद्धि दिए जाने का नियम है लेकिन सरकार ने वर्ष 2019 में एक शासनादेश जारी कर वेतन वृद्धि न देने का निर्णय लिया इस आदेश के बाद शिक्षकों से वसूली की नौबत आ गई थी मगर अब शिक्षको से वेतन वृद्धि की वसूली पर शासन ने रोक लगा दी है और शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षकों के लिए यह काफी राहत की खबर है और उन्हें अब वेतन वृद्धि की वसूली नहीं देनी होगी।
