
राज्य में नगर निकाय चुनाव के लिए 102 नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण नियमावली की मंजूरी मिल चुकी है और नियमावली के हिसाब से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निकाय चुनाव में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू किया गया है। वर्ष 2018 के निकाय चुनाव तक सभी निकायों में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू था और अब यह इस बार बदल जाएगा तथा निकायों में ओबीसी आबादी के हिसाब से सीटों में आरक्षण तय किया जाएगा। बीते बृहस्पतिवार की देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड नियमावली 2024 और उसका उत्तराखंड नगर निगम नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है।

