उत्तराखंड राज्य में 2024 के चुनाव में 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी मतदान कर सकते हैं। राज्य में वह युवा मतदाता बन पाएंगे जो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे। भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया है इसके अनुसार इस वर्ष 17 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक नए मतदाता बनने और मतदाता सूची में अपना नाम तथा पता सही कराने के लिए लोग आवेदन कर पाएंगे तथा 26 दिसंबर को दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। वही 5 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। बता दें कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जुट गया है वही विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचन नियमावली का विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम तय कर दिया गया है जिसके अनुसार 20 जून तक चुनाव से जुड़े कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा 21 जून से 21 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर सत्यापन का कार्यक्रम चलाया जाएगा।
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