
अब वाहन ट्रांसफर करने के लिए केवल विक्रय पत्र और पहचान पत्र से काम नहीं चलेगा। बता दे कि यदि आप किसी से पुराना दुपहिया वाहन या कार खरीदते है तो वाहन ट्रांसफर कराने के लिए विक्रय पत्र और पहचान पत्र की छाया प्रति लेने से काम नहीं चलेगा बल्कि इस दौरान आरटीओ कार्यालय में वाहन मालिक का आना अनिवार्य होगा। इस नियम को अनिवार्य कर दिया गया है। कार्यालय में वाहन मालिक का सत्यापन व हस्ताक्षर मिलान कराया जाएगा उसके बाद ही वाहन ट्रांसफर किया जाएगा। यही नहीं बल्कि इस बीच सॉफ्टवेयर में हुए बदलाव से वाहन ट्रांसफर कराने में परेशानी और अधिक बढ़ गई है। नई व्यवस्था के तहत वाहन तभी ट्रांसफर होगा जब पुराने मालिक के आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाएगा। बता दें कि अब तक वाहन ट्रांसफर करने के दौरान ओटीपी केवल खरीदार के मोबाइल पर जाता था लेकिन अब से पुराने मालिक के फोन पर भी ओटीपी जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

