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उत्तराखंड राज्य में अब ओपनल, आउट सोर्स और संविदा के हजारों कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिल सकता है। यह कर्मचारी इपीएफ की उच्च पेंशन स्कीम से जुड़ने का मौका पा सकते हैं। बता दें कि इनके पास 3 मार्च तक विभाग और कर्मचारियों की आपसी सहमति के बाद इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदन करने का समय है। कर्मचारी अपने पूरे वेतन पर इपीएफ पेंशन का लाभ ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए विभाग और कर्मचारी की सहमति जरूरी है। मुख्य कार्यालय के रीजनल पीएफ कमिश्नर पेंशन अपराजिता जग्गी की ओर से सभी जोनल और अधिकारियों को इसके आदेश दिए गए हैं। सभी कर्मियों को लाभ मिल सके इसके लिए उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कवि ने कहा कि राज्य में 22000 से अधिक कर्मचारी हैं जो इसके दायरे में आते हैं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और के बाद अभी तक उपनल या उनके नियोक्ता विभागों ने कर्मचारियों को इस संबंध में जानकारी नहीं दी है। बता दें कि राज्य में इन कर्मचारियों को पेंशन का फायदा कुछ ऐसे मिल सकता है। इपीएफ में अभी तक अधिकतम 15000 वेतन के 12% का 8.33% ही पेंशन फंड में जमा होता है जबकि नए विकल्प में अंतिम समय में मिलने वाले वेतन के 12% का 8.33 प्रतिशत पेंशन फंड में जमा होगा और इसका असर कर्मचारी की पेंशन पर पड़ेगा तथा उसे ज्यादा पेंशन मिलेगी।
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