उत्तराखंड में आपातकाल में जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी अब पेंशन मिलेगी| इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है|
बता दें आपातकालीन अवधि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को पहले सरकार 16 हजार रुपए प्रतिमाह देते थी| लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन की यह राशि बढ़ाकर अक्टूबर 2022 में 20 हजार कर दी गई थी| अब सरकार ने यह तय किया है कि लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी या पति को भी इतनी ही राशि की लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन दी जाएगी|