उत्तराखंड -: अब बाइक-टैक्सी चलाने वाले हो जाएं सावधान, परिवहन विभाग ने जारी किया यह आदेश

देहरादून| कई कंपनियां शहर में निजी नंबर प्लेट पर बाइक टैक्सी का संचालन करा रही है| जिसको लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाई और एक आदेश जारी किया| इसके अनुसार किसी भी सूरत में प्राइवेट नंबर प्लेट पर बाइक-टैक्सियों का संचालन नहीं किया जा सकेगा|
आदेश पर रैपिडो कंपनी ने आपत्ति जताकर नियमों का हवाला दिया| जिस पर परिवहन विभाग ने जवाब दिया कि प्राइवेट नंबर प्लेट वाली गाड़ी पर सवारी का बीमा नहीं होता, वहीं बगैर व्यवसायिक पंजीकरण के महिलाओं का बाइक-टैक्सी में सफर करना भी सुरक्षित नहीं है| इसलिए बगैर पीली नंबर प्लेट के बाइक-टैक्सी का संचालन नहीं हो सकेगा|


दरअसल महानगर में कई कंपनियां प्राइवेट बाइक-टैक्सी का संचालन कर रही है| इसमें बड़ी संख्या में बाइकों को सफेद नंबर प्लेट के साथ चलाया जा रहा है| इस पर एतराज जताते हुए परिवहन विभाग ने रैपिडो कंपनी की 20 बाइकों के खिलाफ कार्रवाई की| जिस पर कंपनी की बंगलुरु से आई हुई टीम ने नियमों का हवाला देकर यह कहा कि पीली नंबर प्लेट बाइक-टैक्सी के लिए अनिवार्य नहीं है|
आरटीओ सुशील शर्मा के अनुसार, सफेद नंबर प्लेट लगाकर बाइकों का व्यवसायिक प्रयोग नहीं किया जा सकता|
बता दें, दिल्ली में प्राइवेट बाइक-टैक्सी कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी| दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सरकार को यह निर्देश दिए थे कि वह पहले कैब कंपनियों के लिए पॉलिसी बनाएं, जब तक पॉलिसी नहीं बनती तब तक इन कंपनियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाए| अब इसी आदेश का हवाला बाइक-टैक्सी कंपनियां उत्तराखंड में दे रही है|