उत्तराखंड -: अब 652 शिक्षकों को तबादलों में मिलेगी राहत

देहरादून| स्थानांतरण अधिनियम के नियम-27 के तहत पात्र घोषित किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण निरस्त नहीं होंगे| चुनाव आचार संहिता हटने के बाद 652 शिक्षकों को तबादलों में राहत मिलेगी| हालांकि नियम-27 से इधर किए गए तबादलों पर अनिश्चितता की तलवार लटक गई है|


प्रदेश में चालू सत्र में स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है| सिर्फ उन्हीं मामलों में शिक्षकों व कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी जिसमें स्थानांतरण अधिनियम के अंतर्गत स्थानांतरण किए गए हैं| नियम-27 के तहत मुख्य सचिव समिति ने 652 शिक्षकों प्राध्यापकों प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण को अनुमति दी| लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले किए गए तबादलों के क्रियान्वयन पर सरकार ने रोक लगा दी है| क्योंकि स्थानांतरण आदेश जारी होने के 1 दिन बाद ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी|
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदर का कहना है कि नियम-27 के तहत मुख्य सचिव समिति से अनुमोदित स्थानांतरण का क्रियान्वयन आचार संहिता हटाने के बाद किया जाएगा|
चुनाव आयोग की सख्ती के बाद सरकार ने कुछ अन्य स्थानांतरण पर रोक लगाई है| करीब दो दर्जन से ज्यादा शिक्षकों की स्थानांतरण बगैर मुख्य सचिव समिति के अनुमोदन के किए गए हैं| इन शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए आचार संहिता खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा| इसके बाद ही इनके स्थानांतरण हो सकेंगे|