Uttarakhand:- गृह विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना…. अब इतने समय तक मिलेगी विवाह पंजीकरण शुल्क में छूट

उत्तराखंड राज्य में गृह विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है और समान नागरिक संहिता नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क में छूट की समय सीमा बढ़ाकर 26 जनवरी 2026 कर दी गई है। गृह विभाग ने समय सीमा बढ़ाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विवाह पंजीकरण के लिए नागरिकों की सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया है। गृह विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उन व्यक्तियों को यह छूट मिलेगी जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व पंजीकृत या तलाक की डिक्री घोषित हुआ हो। निर्धारित पंजीकरण शुल्क 250 रुपए की दी गई छूट की समय सीमा को 26 जुलाई 2025 तक पहले बढ़ाया गया था मगर अब इसे 26 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है।