Uttarakhand-किसी भी धर्म संसद में नहीं दिए जाएंगे भड़काऊ भाषण, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

आज दिनांक 26 अप्रैल 2022 को मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पूर्व सूचना होने के बावजूद भी उत्तराखंड सरकार ने धर्म संसद के आयोजन को अनुमति दी। तथा न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च अधिकारियों को एक हलफनामा दायर करने और उसे रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमो की जानकारी देने के लिए भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड में धर्म संसद के दौरान कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा। तथा याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि आगामी बुधवार को उत्तराखंड के रुड़की में एक और धर्म संसद का आयोजन होने वाला है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संसद के दौरान कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा। तथा उत्तराखंड में धर्म संसद के दौरान यदि ऐसे भाषण दिए गए तो वहां पर मुख्य सचिव को मौजूद रहना होगा। तथा पीठ ने उत्तराखंड सरकार की ओर से पेश किए गए वकील को भी कहा कि धर्म संसद के दौरान यदि कुछ भी होता है तो आपको पता है कि इसके लिए क्या उपाय करने है और अगर फिर भी स्थिति नियंत्रण में नहीं होती है तो वहां पर हमारे द्वारा मुख्य सचिव को उपस्थित रहने के लिए कहा जाएगा। तथा वकील ने भी अदालत को कहा कि ऐसा नहीं होगा वह उन पर भरोसा और विश्वास रखें। और यदि अब धर्म संसद के दौरान कोई भी भड़काऊ भाषण देता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।