Uttarakhand- स्कूल बसों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन…….. पढ़ें पूरी खबर

देहरादून। उत्तराखंड राज्य में स्कूल की बसों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं दरअसल यह गाइडलाइन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी हुई हैं। राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग को स्कूल बसों के लिए जो गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं वे कुछ इस प्रकार है।
1- जो भी चालक स्कूल की बस को चलाएगा उसे 5 साल का भारी वाहन चलाने का अनुभव होना जरूरी है।
2- चालक का पुलिस सत्यापन होना अनिवार्य।
3-यदि किसी चालक का पहले परिवहन के नियम तोड़ने पर दो बार चालान हुआ हो तो वह स्कूल बस नहीं चला पाएगा।
4-चालक का ओवरस्पीड, खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाने वक्त चालान हुआ हो तो ऐसा चालक स्कूल बस नहीं चला पाएगा।
5-बिना योग्य परिचालक कोई स्कूल बस का संचालन नहीं कर सकता।
6-क्षमता से अधिक छात्रों को बैठाना प्रतिबंधित होगा तथा स्कूल बैग को व्यवस्थित स्थान पर रखना होगा।
7-जिन बसों में छात्राओं को जाना है उन बसों में महिला सहायक का होना अनिवार्य होगा।
8-खुले दरवाजे वाले वाहन प्रतिबंधित होंगे तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद दरवाजे वाले वाहनों का प्रयोग होगा।