
उत्तराखंड राज्य में शिक्षकों के सामूहिक बीमा योजना के संबंध में नया संशोधन जारी हो चुका है। सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद ही बीमा योजना के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ का भुगतान आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से होगा इसके लिए अंतिम वेतन पत्र के स्थान पर सक्षम अधिकारी द्वारा इसका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। शिक्षकों को अब सामूहिक बीमा योजना का लाभ तत्काल मिल सकेगा। उन्हें संत्रात लाभ की अवधि पूरी होने का इंतजार नहीं करना होगा इस मामले में बीते सोमवार को सचिव वित्त डॉ. वी. षणमुगम ने संशोधित व्यवस्था लागू करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है और इसका लाभ 60,000 से अधिक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा।
