उत्तराखंड राज्य में अब नीट यूजी के अभ्यर्थी बिना हर्जाना दिए मुख्य चरण में आवंटित सीट को छोड़ सकते हैं। यानी कि अभ्यर्थी फ्री एग्जिट कर सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अभ्यर्थी द्वारा याचिका दर्ज करवाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभ्यर्थियों को राहत दी है। जिसके बाद एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने भी इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। बता दें कि नीट यूजी के अभ्यर्थी अब मापअप राउंड में भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल जो भी अभ्यर्थी नीट यूजी की काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं उन्हें एक निश्चित धरोहर राशि जमा करनी होती है यह राशि काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराते समय जमा कराई जाती हैं और प्रथम चरण की काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को फ्री एग्जिट की सुविधा दी जाती है जबकि द्वितीय चरण में सीट छोड़ने पर अभ्यर्थी की धरोहर राशि दी जाती हैं। बता दें कि अभ्यर्थियों को मापअप राउंड में सीट अपग्रेड करने की सुविधा नहीं दी गई जिसके लिए एक अभ्यर्थी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को फ्री एग्जिट की सुविधा से इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि काउंसलिंग के दो चरणों के बजाय संयुक्त रूप से मुख्य चरण आयोजित किया गया है कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी सीट छोड़ना चाहता है तो वह छोड़ सकता है यही नहीं बल्कि अभ्यर्थी मापअप राउंड में भी शामिल हो सकते हैं।कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बाद परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विजय जुयाल द्वारा बताया गया है कि 24 नवंबर की शाम 5:00 बजे तक जो भी अभ्यर्थी सीट छोड़ना चाहते हैं वह सूचना के साथ संलग्न आवेदन पत्र व नोटराइज्ड शपथ पत्र संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को उपलब्ध करा दें और अभ्यर्थियों के सीट छोड़ने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र और शपथ पत्र जरूरी है।
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