Uttarakhand -: पुलिस दूरसंचार में डीएसपी बनने के लिए बदले कई नियम, जानिए

अब उत्तराखंड में पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) बनने हेतु प्रांतीय पुलिस सेवा के समान शारीरिक अर्हता भी जरूरी होगी, इसके अलावा चिकित्सा परीक्षण भी होगा| यह दोनों प्रावधान अभी तक नहीं थें|


बता दें कि सीधी भर्ती के इस पद के लिए शैक्षिक अर्हता इंजीनियरिंग के समकक्ष की गई है| उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2023 में यह प्रावधान किया गया है, जिसे प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई| अभी तक उप्र पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979 लागू थी|
नई सेवा नियमावली में पुलिस उपाधीक्षक पद पर सीधी भर्ती के लिए अब किसी विवि से इलेक्ट्रॉनिक में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल अभियंत्रण या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्सि, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्सि इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि आवश्यक होगी|
इन बदलावों के अलावा उत्तराखंड प्रांतीय पुलिस के समान शारीरिक अहर्ता एवं चिकित्सा परीक्षा का प्रावधान होगा| आयु सीमा 21 से 27 वर्ष के स्थान पर अब 21 से 35 वर्ष की गई है| अब शत-प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे| अब इन पदों पर पदोन्नति के लिए राज्य सरकार समिति गठित करेगी| पहले पुलिस दूरसंचार में पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक के पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति की जाती थी|
अब नियमावली में पुलिस उपमहानिदेशक पद पर पदोन्नति के लिए 20 वर्ष की सेवा, पुलिस अधीक्षक के लिए 12 वर्ष की सेवा और अपर पुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए 7 वर्ष की सेवा का प्रावधान किया गया है| साथ ही कैबिनेट ने उत्तराखंड अन्वेषण प्रक्रिया नियमावली 2022 को भी मंजूरी दी है|