उत्तराखंड राज्य में मासूम बच्चियों की हत्या के मामले अधिकतर सामने आते हैं। एक ऐसा ही मामला राज्य के खटीमा से सामने आया है जहां 4 साल पूर्व एक मासूम की हत्या हुई थी और इस मामले में अब जाकर आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे ने मासूम की दादी, चाचा और बुआ को आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इन लोगों ने मासूम की हत्या पारिवारिक कलह के चलते की। बता दें कि इस्लामनगर वार्ड 4 निवासी इरफान की 4 वर्षीय मासूम बेटी वार्ड के आंगनवाड़ी में पढ़ती थी। 29 मार्च 2019 को एक नाबालिक ने मामा बनकर मासूम को आंगनबाड़ी केंद्र से अगवा कर लिया जिसके बाद रिजवान के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को सत्रहमील चौकी क्षेत्र के भिलैया गांव से लगे जंगल में फेंक दिया। हत्यारोपी की निशानदेही पर पुलिस ने देर रात बच्ची का शव बरामद किया था और इस मामले में अब जाकर इन तीनों आरोपियों को सजा मिली है। आरोपियो का कहना है कि उन्होंने यह काम पारिवारिक कलह के चलते किया।
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