Uttarakhand- देर से ही सही मगर मिल गई मासूम के दोषी को सजा…….. जानिए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को क्या दिया दंड

देहरादून। साल 2019 में हुए छोटी 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पाक्सो मीना देओपा ने दोषी पाए गए सूरज थापा निवासी रायवाला को 20 साल की सजा तथा 50 हजार रुपए का जुर्माना देने की सजा सुनाई है। दरअसल रायवाला थाने में 15 जुलाई 2019 को सूरज थापा के खिलाफ 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तथा उसे पुलिस ने क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया। सूरज थापा साल 2019 में एक घर में खेल रही 5 साल की बच्ची को उठाकर ले गया और जंगल में ले जाकर उसके साथ उसने दुष्कर्म किया जिसके बाद पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में तहरीर दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खगाले तो उन्हें सूरज थापा साइकिल पर बच्चे को ले जाते और लाते हुए दिखा। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पीड़ित पक्ष की ओर से 9 गवाह पेश किए गए। तथा सूरज थापा को इस संबंध में 20 साल की जेल और 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। और यदि सूरज थापा ने 50000 का जुर्माना नहीं भरा 2 से 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।