Uttarakhand- सड़क किनारे निर्माण के लिए आवश्यक होगा नक्शा पास कराना……. जानिए धामी कैबिनेट द्वारा किन फैसलों पर लगाई गई मुहर

उत्तराखंड राज्य में बीते मंगलवार को 18 अप्रैल 2023 को कैबिनेट की बैठक की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सड़क किनारे भवनों को बनाने पर फैसला लेते हुए कहा है कि सड़क किनारे किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए उत्तराखंड में नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड के बड़े भू-भाग में एक बार फिर जिला विकास प्राधिकरण बहाल हो गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रमुख सड़कों के किनारे मैदान में 100 मीटर और पहाड़ में 50 मीटर दूरी तक किसी भी प्रकार की बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता लागू कर दी है। यह फैसला कैबिनेट में लिया गया और इसके अलावा कुल 21 प्रस्तावो को मंजूरी दी गई। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले कुछ इस प्रकार हैं। उपनल कर्मियों को प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा और पहले चरण में राज्य के अंतर्गत 679 प्राइमरी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा ,ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव तक पीपीपी मोड पर रोपवे बनेगा, इसके अलावा निगम पालिका क्षेत्रों में होमस्टे बनाने पर सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा , दून के तरला नागल में तिब्बती शरणार्थियों के बने मकानों में कंपाउंड फीस से भी छूट मिलेगी, विभागीय लेखा परीक्षा निदेशालय के ढांचे में 4 पदों को सृजित किया जाएगा, लोक सेवा आयोग में 30 पद आउटसोर्स पर रखने की मंजूरी भी मिल चुकी है तथा छह इंजीनियरिंग कॉलेज तकनीकी विश्वविद्यालय के कैंपस कॉलेज बनाएं, ई स्टांप अब केवल बैंकों में ही मिल पाएंगे, निवेश व अवस्थापना विकास रिपोर्ट के गठन के अध्यादेश को मंजूरी तथा बिल लाओ इनाम पाओ योजना को 1 साल के लिए बढ़ाया गया, इसके अलावा डीपीसी की बैठकों के लिए एक तिहाई कोरम किया गया, नैनी सैनी एयरपोर्ट फ़िलहाल अथॉरिटी द्वारा संचालित होगा, गदरपुर की बंद चीनी मिल की जमीन सिडकुल को देने का निर्णय भी इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया।