Uttarakhand:-अपर सचिव द्वारा दिए गए निर्देश….. एक माह के अंतर्गत दे पेंशन धारक की मौत की खबर

उत्तराखंड राज्य में अपर सचिव द्वारा वित्त को निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि राज्य में कई कोषागारों से जो पेंशन धारक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों द्वारा समय पर सूचना नहीं दी जा रही है इससे अनावश्यक रूप से राजकीय धन मृत पेंशन धारकों के बैंक खातों में जा रहा है।

पेंशन धारक की मृत्यु पर उसके बाद उत्तराधिकारी को संबंधित कोषागार में इसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक माह के अंतर्गत देनी होगी इस मामले में सचिव वित्त डॉ अहमद इकबाल ने निदेशक कोषागार एवं प्रदेश के सभी कोषाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा गया है की पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन धारक की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जिससे अनावश्यक रूप से राजकीय धन मृत पेंशन धारकों के बैंक खातों में जा रहा है।