नैनीताल| हाईकोर्ट ने डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में जारी विज्ञप्ति को रद्द करने के अपने 27 जुलाई 2022 के आदेश को वापस ले लिया है| लोक सेवा आयोग को कोर्ट ने दिव्यांगों के लिए 4 फ़ीसदी क्षैतिज आरक्षण तय कर संशोधित विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं| इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई|
बताते चलें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर कर कहा कि आयोग ने जटिल प्रक्रिया में कुल प्राप्त 20449 आवेदनों की जांच की और 1540 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया| पर दिव्यांगों को क्षैतिज आरक्षण नहीं मिला| इसलिए आयोग न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए प्रत्येक समूह के कैडर की संख्या के 4% की सीमा तक आरक्षण को अधिसूचित करते हुए बेंचमार्क दिव्यांगता उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी करना चाहता है|