
उत्तराखंड में अब मकान मालिक और किराएदारों के विवादों का निपटारा किराया अधिकरण में होगा| हर तहसील में इसके लिए सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को किराया प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा| इस संबंध में हरिद्वार समेत कई जिलों के जिलाधिकारी को अधिसूचना जारी कर दी गई है|
बता दें राज्य में 2 साल पहले उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम 2021 लागू हुआ था| इसके माध्यम से किराया संबंधी विवादों के निपटारे को डीएम के स्तर से किराया अधिकरण गठित करने का प्रावधान किया गया था| अब इस कड़ी में किराया अधिकरण, प्राधिकरण की तैनाती का आदेश जारी किया गया है| अब हर तहसील में प्रथम श्रेणी सहायक कलक्टर स्तर के अधिकारी को किराया प्राधिकारी बनाया गया है|
स्तर पर एडीएम को किराया न्यायालय नियुक्त किया गया है| किराए की दर में विवाद होने पर प्राधिकारी के स्तर से इसका निर्धारण किया जा सकेगा| किराया प्राधिकरण जो भी आदेश देगा, उसके खिलाफ राज्य स्तरीय किराया न्यायालय में 30 दिन के भीतर अपील की जाएगी|
