Uttarakhand -: पीसीएस मुख्य परीक्षा से पहले लोक सेवा आयोग का महत्वपूर्ण फैसला, निरस्त किया गया इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट

देहरादून| उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा से पहले दूसरे राज्यों की 3247 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त कर दिया है|
ये महिलाएं अब मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएंगी| आयोग की बोर्ड बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया| बता दें कि इन अभ्यर्थियों का नाम हाईकोर्ट में महिला क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश रद्द होने के बाद संशोधित परिणाम में शामिल किया गया था|
पीसीएस प्री परीक्षा का परिणाम आने के बाद उत्तराखंड की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई थी| सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण संबंधी शासनादेश रद्द कर दिया था|


आदेश के प्रभावी होने के साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग ने भी राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण खत्म करते हुए पिछले साल 22 सितंबर और 19 अक्टूबर को पीसीएस मुख्य परीक्षा में 2 संशोधित परिणाम जारी किए थे| जिसके आधार पर तीन हजार से ज्यादा महिला उम्मीदवारों को मौका मिल गया था|
अब 10 जनवरी को प्रदेश में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम 2022 लागू हो गया|
आयोग सचिव के अनुसार, महिला आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद विभिन्न पदों के सापेक्ष दूसरे राज्यों की 3247 महिला अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त कर दिया गया है| वह 23 से 26 फरवरी के बीच होने जा रही पीसीएस मुख्य परीक्षा में अब नहीं बैठ पाएंगी|
बता दें की ऐसी महिला अभ्यर्थियों जो राज्य की अधिवासी नहीं है, जिन्होंने उत्तराखंड महिला के क्षैतिज आरक्षण का दावा नहीं किया है, ऐसी महिला अभ्यर्थी जो उत्तराखंड महिला के श्रेणीवार कटऑफ मार्क्स के तहत स्थान धारित नहीं करती हैं, इन सभी का परिणाम निरस्त कर दिया गया है|