उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में स्थित हाईकोर्ट ने राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति एवं लोकायुक्त संस्थान को सुचारू करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को 3 सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है इसका सरकार शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दें। कहा कि शपथ पत्र में संस्थान बनने से 10 मार्च 2023 तक वर्ष वार कितना खर्च किया गया है उसका विवरण भी होना चाहिए और इसकी अगली सुनवाई 8 मई को तय की गई है। आज दिनांक 17 मार्च 2023 को शुक्रवार के दिन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी द्वारा दर्ज की गई याचिका पर सुनवाई की गई जिसमें राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी के रूप में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि प्रतिवर्ष लोकायुक्त संस्थान के नाम पर 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। प्रदेश सरकार ने आज तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की उत्तराखंड राज्य में कई घोटाले हो रहे हैं और सभी जांच एजेंसी वर्तमान समय में राज्य सरकार के अधीन है जिसका पूर्ण नियंत्रण राज्य के राजनीतिक नेतृत्व के हाथों में रहता है और राज्य में ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है जिसके पास यह अधिकार है कि वह बिना शासन की पूर्व अनुमति के किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीकृत कर सकें या फिर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर सकें। राज्य में जांच एजेंसी को किन बिंदुओं पर जांच करनी है और नियुक्ति तथा स्थानांतरण सहित सभी प्रशासनिक अधिकार जांच समिति का बजट चार्जशीट दाखिल करने की स्वीकृति देना आदि सब नियंत्रण राजनीतिक नेतृत्व के हाथों में रहता है। इस तरह से दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है।
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