Uttarakhand- पीसीएस मेंस से बाहर हुई महिलाओं के हक में हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

Uttarakhand- उत्तराखंड राज्य में जो दूसरे राज्य की महिलाएं मेंस से बाहर हो गई थी उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट में अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट द्वारा 30% आरक्षण की वजह से बाहर हुई महिलाओं के हित में अहम आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि कटऑफ की लिस्ट नए सिरे से तैयार की जाए ताकि आरक्षण की वजह से न्यूनतम कटऑफ से अधिक अंक वाली राज्य की बाहर की महिलाएं भी मेंस एग्जाम में बैठ पाए।

दरअसल बीते दिनों हाई कोर्ट नैनीताल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित सेवा प्रवर सेवा पदों के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उनमें उत्तराखंड की महिलाओं को मिलने वाले 30% से अधिक आरक्षण पर रोक लगा दी थी जिसके बाद कोर्ट द्वारा मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति याचिकाकर्ताओं को दी गई। इस मामले में हरियाणा के पवित्रा चौहान समेत अन्य याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आर एस खुल्बे की खंडपीठ ने सुनवाई की थी इस याचिका में अक्टूबर माह में होने वाली मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है।