
नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा उत्तराखंड राज्य में एलटी संवर्ग में सहायक अध्यापकों के लिए चयनित 1300 से अधिक अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी है इसके साथ ही निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक हफ्ते में जवाब दाखिल करें। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है इस मामले में चमोली निवासी नवीन सिंह असवाल, अजय नेगी, कृष्ण चंद्र समेत कई अन्य अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दी थी और याचिका में कहा था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 18 अगस्त 2024 को एलटी सहायक अध्यापक के पदों के लिए लिखित आयोजित परीक्षा कराई गई थी इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच 13 से 28 जनवरी तक करने के लिए कहा गया था। याचिका में कहा गया है कि आयोग की ओर से 1544 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था लेकिन लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी की गई और कुछ दिनों बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। पहले उत्तर कुंजी में जो जवाब सही था उसे दूसरी संशोधित उत्तर कुंजी में गलत घोषित कर दिया गया जिस वजह से उनका चयन नहीं हो पाया इस मामले में कोर्ट ने एक सप्ताह का समय देते हुए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
