
उत्तराखंड राज्य में नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा गफूर बस्ती में रेलवे की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते का नोटिस दिया है और यदि तब तक अतिक्रमण नहीं हटा तो सरकार जबरदस्ती अतिक्रमण को ध्वस्त कर देगी। यह आदेश आज मंगलवार को न्यायधीश न्यायमूर्ति शरद शर्मा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने पारित किया है। इस मामले में बीते नवंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज इस मामले में फैसला सुना दिया गया है। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हुआ है और इस अतिक्रमण में 4365 अतिक्रमणकारी मौजूद है इसलिए हाईकोर्ट द्वारा इसे हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और यहां किसी भी व्यक्ति के पास जमीन के वैध कागजात नहीं पाए गए हैं। बता दें कि बीते नवंबर 2016 को हल्द्वानी के समाजसेवी रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। मगर अब हाईकोर्ट द्वारा सख्त आदेश देते हुए अतिक्रमण हटाने को कहा गया है।

