उत्तराखंड राज्य में हाई कोर्ट द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि राज्य में शिक्षकों के वेतन से रिकवरी नहीं की जाएगी।
बता दे कि इंटर कॉलेज के प्रवक्ता रमेश पैन्यूली, विनोद पैन्यूली, धीरेंद्र मिश्रा तथा अन्य और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड द्वारा शिक्षा विभाग के रिकवरी आदेश को चुनौती दी गई थी और कोर्ट ने रिकवरी करने के आदेश को रद्द कर दिया है। शिक्षा विभाग में 6 सितंबर 2019 को यह आदेश जारी किया था मामले में सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में हुई। जानकारी के मुताबिक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता रमेश पैन्यूली और अन्य अध्यापकों द्वारा शिक्षा विभाग के रिकवरी आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्हें उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियमावली 2016 के नियम 13 के तहत एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट के साथ चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान वर्ष 2016 से प्रदान किए गए। बाद में सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शासनादेश जारी किया गया जिसमें चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान देने पर अलग इंक्रीमेंट देने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया और शासनादेश के आधार पर प्रवक्ताओं व सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के अतिरिक्त भुगतान की गई राशि को वसूलने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा रिकवरी के आदेश जारी किए गए थे जिसे नैनीताल हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है।