Uttarakhand- आवारा कुत्तों और बंदरों को लेकर हाईकोर्ट ने की सुनवाई……… पढ़े पूरी खबर

उत्तराखंड राज्य के नैनीताल स्थित हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में बंदरों व आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने हेतु दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में पूर्व में जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर आज शुक्रवार को जिलाधिकारी नैनीताल और ईओ नगर पालिका व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने न्यायालय को बताया कि नगर में आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर हाउस बनाने के लिए भूमि चयनित की जा चुकी है तथा एक माह के अंतर्गत खूंखार कुत्तों को बाड़े में रखा जाएगा इसके अलावा कोर्ट ने नगरपालिका से टोल फ्री नंबर जारी करने के लिए कहा ताकि लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सके और कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 15 जून को तय की है। बता दें कि नैनीताल निवासी गिरीश की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी तथा न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई की जिसमें कहा गया कि नैनीताल में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश में लोग आवारा कुत्तों तथा बंदरों से परेशान हैं। अभी तक सैकड़ों लोगों को आवारा कुत्ते काट चुके हैं और पिछले कुछ सालों में प्रदेश भर में आवारा कुत्ते करीब 40000 से अधिक लोगों को काट चुके हैं। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की तथा अगली सुनवाई 15 जून को तय की गई है।