
उत्तराखंड राज्य में इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। हाई कोर्ट ने जनहित याचिका निस्तारित कर दी है। राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर जो जनहित याचिका दायर की गई थी उस पर राज्य सरकार के शासनादेश के आधार पर याचिका को फिलहाल निस्तारित कर दिया गया है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार के शासनादेश के आधार पर यह याचिका निस्तारित की है। देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह द्वारा समाचार पत्रों में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की खबर को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा गया था कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था जिसमें 30 सितंबर 2024 तक छात्र संघ चुनाव कराने के निर्देश दिए गए इसके बाद भी चुनाव नहीं हुए। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है।

