
नैनीताल। बीते 13 जुलाई 2022 को बुधवार के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर समेत पूरे उत्तराखंड राज्य में बंदरों और कुत्तों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने हेतु दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने की। सुनवाई करने के दौरान कोर्ट ने नगर पालिका नैनीताल को पक्षकार बताते हुए पालिका प्रशासन से कहा कि आवारा कुत्तों सहित बाध्यकरण किए गए कुत्तों की संख्या और कुत्तों एवं बंदरों द्वारा काटे गए लोगों की रिपोर्ट पेश की जाए।
इसके साथ-साथ सरकार को भी हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि राज्य की नगरपालिका और ग्राम पंचायतों से आगामी 21 सितंबर 2022 तक इस तरह की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।कोर्ट का कहना था कि इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर 2022 को की जाएगी। याचिकाकर्ता गिरीश चंद्र खोलिया निवासी नैनीताल ने याचिका में कहा है कि नैनीताल शहर में लगातार आवारा कुत्तों और आप बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है ऐसे में कई लोगों को कुत्ते और बंदर काट चुके हैं जिससे कि उनकी मौत भी हो चुकी है।
