Uttarakhand-पेड़ों के अवैध कटान को लेकर हाईकोर्ट ने अधिकारियों को दिए निर्देश…… पढ़े पूरी खबर

उत्तराखंड राज्य में नैनीताल हाई कोर्ट पेड़ों के अवैध कटान से काफी नाराज है। बता दें कि हाई कोर्ट ने कालाढूंगी से बाजपुर के बीच पेड़ों के अवैध कटान के मामले में संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की और क्षेत्र के डीएफओ को मूल रजिस्टर के साथ 2 नवंबर यानि कि गुरुवार के दिन व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं तथा हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि यह पेड़ किस नियमावली के तहत काटे जा रहे हैं।

चेकिंग पोस्ट पर कितने वाहनों का चालान किया गया है इस दौरान न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चेकिंग पोस्ट में नियुक्त कर्मचारी वाहनों को चेक किए बिना जाने दे रहे हैं और कोर्ट ने इस बात पर भी टिप्पणी करी कि ग्रामीण प्रत्येक दिन साइकिल पर लगभग 2 कुंतल तक लकड़ी लादकर धक्का मारकर ले जा रहे हैं क्षेत्र में हर घर के सामने कई कुंतल लड़कियां जमा हुई है और वनों का विदोहन हो रहा है। कोर्ट के न्यायमूर्ति ने दिल्ली जाते वक्त उस क्षेत्र में हो रहे पेड़ों के अवैध कटान का संज्ञान लिया और मामले की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए संबंधित क्षेत्र के डीएफओ व अन्य अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया गया है इसके साथ ही कोर्ट रिकॉर्ड नहीं दिखा पाने पर भी नाराज है।