Uttarakhand – हाई कोर्ट ने दिए अतिक्रमण शिकायती एप बनाने के निर्देश….. पढ़े पूरी खबर

उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण शिकायती ऐप बनाने के निर्देश जारी किए हैं। विदित हो कि नैनीताल हाई कोर्ट ने वन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग ,राष्ट्रीय राजमार्ग ,वन भूमि व राजस्व भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ स्वत संज्ञान लिए जाने वाली याचिका पर सुनवाई की और अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें भी आदेश जारी किए गए थे और कोर्ट ने चीफ सेक्रेट्री आफ उत्तराखंड को दोबारा 13 जिलों के लिए अतिक्रमण शिकायती ऐप तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि प्रदेश के जागरूक नागरिक इस ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकें।

विदित हो कि दिल्ली निवासी व्यक्ति द्वारा न्यायाधीश को पत्र भेजा गया था जिसमें लिखा गया था कि नैनीताल के पदमपुरी में वन विभाग की भूमि व रोड के किनारे कुछ लोगों ने संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से अतिक्रमण किया है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसे हटाना चाहिए इसलिए कोर्ट द्वारा निर्देश दिए गए हैं।