उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी में हाईकोर्ट द्वारा सभी धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि कुछ समय पहले कुछ संगठन भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद को अवैध बताकर उसे तोड़ने की धमकी दे रहे थे और अभी भी उनकी धमकियां जारी है। इस मस्जिद विवाद वाले मामले को लेकर बीते शुक्रवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने सुनवाई की और कोर्ट ने उत्तरकाशी के डीएम तथा एसएसपी को वहां पर स्थित धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने डीजीपी को 27 नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा है और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष उत्तरकाशी मस्जिद विवाद की सुनावाई की गई और हाईकोर्ट ने व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि इस तरीके के भड़काऊ बयान देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिए हैं कि अगर किसी जाति धर्म में समुदाय के लिए भड़काऊ बयान का सहारा लिया जाता है तो राज्य सरकार सीधे मुकदमा दर्ज करेगी मगर अभी तक उत्तराखंड राज्य सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया और अब कोर्ट द्वारा सभी धार्मिक स्थलों में कानूनी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
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