Uttarakhand:- किशोरावस्था में विवाह को लेकर हाईकोर्ट ने जताई चिंता….. सरकार को दिए यह निर्देश

उत्तराखंड राज्य में हाई कोर्ट द्वारा किशोरावस्था में विवाह को लेकर चिंता जताई गई है। किशोर और किशोरियों के कच्ची उम्र में विवाह को लेकर कोर्ट चिंतित हैं और सरकार को भी इस मामले में निर्देशित किया गया है। कोर्ट का कहना है कि कच्ची उम्र में विवाह करने के बाद युवक और युवतियां सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट आ रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने ऐसे एक प्रकरण पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह चिंताजनक है और इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मामले में 19 साल के युवक ने अपनी उम्र की एक लड़की से विवाह करने के बाद उसके परिजनों से सुरक्षा की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और नाबालिक बच्चों में विवाह की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में लोगों को जागरूक करने खासकर पेरेंट्स को पाक्सो अधिनियम की गंभीरता समझाने के लिए दो सप्ताह में योजना बनाकर कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। कोर्ट ने निर्देश दिए कि कार्यक्रमों को आक्रामक रूप से शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभागों, आंगनवाड़ी आदि के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में आयोजित किया जाए।

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