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उत्तराखंड राज्य में हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों की बदहाली पर जवाब मांगा है। बता दे कि सरकारी स्कूलों में भवन, शौचालय, पेयजल की बदहाली और शिक्षकों की कमी के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी और याचिका में न्यायालय ने मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, चंपावत डीएम समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के लिए कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को तय की गई है। जानकारी के मुताबिक देवीधुरा निवासी आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट ने अधिवक्ता केके शर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि चंपावत जिले के सरकारी स्कूलों की स्थिति काफी खराब है। स्कूलों का हाल यह है कि यहां 2 वर्ष पहले बना शौचालय गिरने से छात्रा की मृत्यु हो गई थी। स्कूल ड्रेस और किताबें भी समय पर नहीं मिल पा रही है तथा शिक्षकों का भी अभाव है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की संयुक्त पीठ में की गई और 6 हफ्ते के भीतर जवाब की मांग की गई है। कहा गया है कि छात्र-छात्राओं की शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है।
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