उत्तराखंड:- हाई कोर्ट ने सरकार को अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए दिए निर्देश……

उत्तराखंड राज्य में भारी अवैध खनन के कारण कई पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और हाईकोर्ट ने कोटद्वार के मालन सुखरो व खोह नदी के पुल अवैध खनन के कारण क्षतिग्रस्त होने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की और इस दौरान सरकार को कोर्ट ने अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं तथा कहा है कि मामले में 4 सप्ताह के अंतर्गत जवाब पेश करें। उनका कहना है कि जितने पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी मरम्मत करने के लिए कारगर कार्य योजना बनाई जाए और इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में तय की गई है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पौड़ी गढ़वाल निवासी अक्षांश असवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई की जिसमें कहा गया कि वर्षा और अवैध खनन के कारण कोटद्वार समेत अनेक पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जिससे भारी नुकसान हो रहा है। बता दें कि मालन नदी का पुल 2010 में बनाया गया था जो कि मात्र 13 साल में ही क्षतिग्रस्त हो गया और जांच के दौरान पता चला कि पुल टूटने का मुख्य कारण अवैध खनन है। कोर्ट ने सरकार को अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।