उत्तराखंड राज्य में हाई कोर्ट बंद रास्ते तथा अवैध खनन को लेकर सख्त हो गया है। बता दे कि इन दिनों हाईकोर्ट जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सुनवाई कर रहा है और हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी के मैथिली गांव में आईटीबीपी की ओर से ग्रामीणों का मंदिर, स्कूल व घाट जाने का रास्ता बंद किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है। इसकी अगली सुनवाई 16 अप्रैल 2024 को तय की गई है। बता दे कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में उत्तरकाशी के मैथिली गांव निवासी रामलाल नौटियाल, प्रवीण नौटियाल ,विनोद प्रकाश की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई जिसमें कहा गया कि ग्राम की कृषि भूमि का आईटीबीपी ने अपने कैंप और ऑफिस व स्टाफ क्वार्टर बनाने के लिए अधिग्रहण किया था और आईटीबीपी के साथ समझौता हुआ था कि उनके लिए मंदिर, स्कूल व घाट जाने का रास्ता बनाया जाएगा जिसमें कोई रोक-टोक नहीं होगी और जब अब सारा कार्य पूरा हो चुका है तो आईटीबीपी ने पूरे क्षेत्र को चार दिवारी से बंद कर दिया है। इस मामले में सरकार से हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है और इसके अलावा हरिद्वार जनपद में मुजफ्फरपुर मौजा वन ग्राम में वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है।
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