Uttarakhand- अवैध खनन के मामले में सख्त हुआ हाईकोर्ट…. उठाया यह कदम

उत्तराखंड राज्य में विभिन्न जिलों के अंतर्गत हो रहे अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट काफी सख्त हो गया है। बता दे कि गढ़वाल में सुसवा नदी व बुल्लावाला पुल के नीचे हो रहे अवैध खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सचिव तथा निदेशक खनन जिलाधिकारी को 8 नवंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट ने संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला अधिकारी को पुल के पास एकत्रित वेस्ट प्लास्टिक का निस्तारण करने हेतु भी निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही यह सवाल भी हाई कोर्ट द्वारा पूछा गया है कि खनन माफिया भारत नारंग के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई? यह शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराया जाए। इसके अलावा सरकार से पूछा गया है कि अभी तक अवैध खनन रोका क्यों नहीं गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करते हुए कहा कि पुल के पास अभी तक अवैध खनन किया जा रहा है जिसके कारण पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है और पुल के पास बड़ी मात्रा में वेस्ट प्लास्टिक जमा है। अवैध खनन से लोगों को नुकसान भी हो सकता है। लगातार हो रहे खनन से कुड़कावाला व बुल्लावाला में सुसवा नदी पर बने पुल को खतरा बढ़ चुका है और इस मामले में अधिकारी भी चिंता जाहिर कर चुके हैं लेकिन इसके बावजूद खनन की गतिविधियां रोकी नहीं गई और यदि इसी तरह लगातार खनन जारी रहा तो नदियों पर बने पुल गिर सकते हैं। कोर्ट ने इस मामले में सचिव तथा निदेशक खनन और जिलाधिकारी को पेश होने के लिए निर्देश दिए हैं।